
ई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने की आवश्यकता दोहराई, और कहा कि यह तय करने के लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी की ज़रूरत है कि क्या अलाउड किया जा सकता है और क्या नहीं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि “खुद को बताने वाली” बॉडी इस सिचुएशन को संभालने के लिए काफी नहीं होगी और रेगुलेटरी उपाय के तौर पर किसी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत है, जो बाहरी प्रभाव से मुक्त हो।
न्यायालय ने पूछा, “कुछ समय के लिए यह तय करने के लिए सिर्फ़ एक ऑटोनॉमस बॉडी की ज़रूरत है कि कुछ अलाउड किया जा सकता है या नहीं…अगर अलाउड है तो ठीक है। अगर सब कुछ अलाउड हो गया तो क्या होगा?”
सर्वोच्च न्यायालय ने साफ़ किया कि फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करना होगा और वह “किसी ऐसी चीज़ को मंज़ूरी नहीं देगा जो किसी का मुंह बंद कर सके”। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि “अगर आप सब कोई उपाय लेकर आते हैं तो हम रेगुलेटरी उपाय का सुझाव देने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे। आप सब कहते हैं कि यह और वह एसोसिएशन है…तो फिर ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं?”
न्यायालय कॉमेडियन और पॉडकास्टर से जुड़ी पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जो अपने ऑनलाइन बर्ताव की वजह से मुश्किल में पड़ गए। न्यायालय ने किसी को नीचा दिखाने वाले कंटेंट, खासकर दिव्यांग लोगों को नीचा दिखाने वाले कंटेंट से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने की भी बात कही।
मुख्यन्यायधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक चेतावनी दिखाने की ज़रूरत है, जिसमें कहा गया कि ऐसा कंटेंट आम दर्शकों के लिए सही नहीं हो सकता है।
जस्टिस बागची ने कहा, “अश्लीलता किताब, पेंटिंग वगैरह में हो सकती है। अगर कोई नीलामी होती है… तो उस पर भी रोक हो सकती है। जैसे ही आप फोन ऑन करते हैं और कुछ ऐसा आता है जो आप नहीं चाहते या आप पर ज़बरदस्ती थोपा जाता है, तो क्या होगा?”
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वैसे तो आमतौर पर वॉर्निंग होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा उपाय के तौर पर उम्र का वेरिफिकेशन किया जा सकता है।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “देखिए, दिक्कत यह है कि वॉर्निंग दी जाती है और शो शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक आप न देखने का फैसला करते हैं, तब तक यह शुरू हो जाता है। वॉर्निंग कुछ सेकंड के लिए हो सकती है…फिर शायद आपका आधार कार्ड वगैरह मांगा जाए। ताकि आपकी उम्र वेरिफाई हो सके और फिर प्रोग्राम शुरू हो। बेशक, ये सिर्फ उदाहरण के लिए सुझाव हैं…अलग-अलग एक्सपर्ट्स का कॉम्बिनेशन…ज्यूडिशियरी और मीडिया से भी कोई हो सकती है…कुछ पायलट बेसिस पर आने दें और अगर यह बोलने और बोलने की आज़ादी में रुकावट डालता है, तो उस पर तब गौर किया जा सकता है। हमें एक ज़िम्मेदार समाज बनाने की ज़रूरत है और एक बार ऐसा हो जाने पर, ज़्यादातर समस्याएं हल हो जाएंगी।”
मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, “आप SC/ST एक्ट की तरह ही एक बहुत कड़े कानून के बारे में क्यों नहीं सोचते…जहां उन्हें नीचा दिखाने पर सज़ा हो। उसी तरह।”
सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि यूज़र-जनरेटेड कंटेंट के संबंध में उपायों की ज़रूरत है, क्योंकि कोई व्यक्ति बोलने की आज़ादी की आड़ में “सब कुछ और कुछ भी” नहीं कर सकता।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा “यह अजीब है कि मैं अपना चैनल बनाता हूं और बिना किसी जवाबदेही के काम करता रहता हूं। हां, बोलने की आज़ादी की रक्षा होनी चाहिए…मान लीजिए कि एडल्ट कंटेंट वाला कोई प्रोग्राम है…पैरेंटल कंट्रोल से पहले से चेतावनी दी जा सकती है।”
जस्टिस बागची ने “एंटी-नेशनल” कंटेंट पर भी चिंता जताई और सवाल किया कि क्या इससे निपटने के लिए सेल्फ-रेगुलेशन काफी होगा।
“जब कंटेंट एंटी-नेशनल हो या समाज के ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला हो… तो क्या सेल्फ-रेगुलेशन काफी होगा? कानूनी आधार क्या है? रेगुलेशन ऐसी चीज़ से आया है, जिसे चुनौती दी जा रही है। वे रेगुलेशन इंटरमीडियरी को भी कवर करते हैं। मुश्किल रिस्पॉन्स टाइम की है और जब तक सरकार जवाब देती है, तब तक चीज़ें अरबों व्यूज़ के साथ वायरल हो चुकी होती हैं।”
जस्टिस बागची ने कहा,
“हम फ्री स्पीच को रेगुलेटेड अधिकार के हिसाब से देखते हैं। बेशक, कोई सरकारी अथॉरिटी यह तय नहीं कर सकती कि कोई पब्लिकेशन एंटी-नेशनल है या नहीं। लेकिन अगर यह अपने आप में ऐसा है जो देश की एकता, अखंडता और सॉवरेनिटी पर असर डालता है…”